दिल्ली हाई कोर्ट ने मंदिरों के पास तंबाकू उत्पादों पर बैन लगाने की जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है । उच्च न्यायालय ने मंदिरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने 15 जनवरी को पारित आदेश में कहा कि अगर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य विनियमन) अधिनियम-2003 का कोई उल्लंघन होता है तो संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। पीठ ने कहा, हम इस याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं समझते हैं। . . . . . #DelhiHighCourt#Jansatta
Jansatta
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंदिरों के पास तंबाकू उत्पादों पर बैन लगाने की जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है । उच्च न्यायालय ने मंदिरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने 15 जनवरी को पारित आदेश में कहा कि अगर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य विनियमन) अधिनियम-2003 का कोई उल्लंघन होता है तो संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। पीठ ने कहा, हम इस याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं समझते हैं।
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15 hours ago | [YT] | 140